न्यूज 127.
उत्तराखण्ड एसटीएफ के साईबर थाना कुमाऊँ परिक्षेत्र पुलिस ने साईबर धोखाधडी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने 52 लाख रूपये की आनलाइन धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त के खाते में यह रकम ट्रांसफर हुई थी। आरोपी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 नवनीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि एक प्रकरण जनपद उधम सिंह नगर निवासी पीड़ित द्वारा माह फरवरी 2024 में दर्ज कराया जिसमें उनके द्वारा माह दिसम्बर 2023 में फेसबुक में एक ऑनलाईन ट्रैडिंग बिजनेस का विज्ञापन देखा जिसके लिंक पर क्लिक करने पर उनको एक अज्ञात वाट्सअप ग्रुप से जुडना बताया गया, चैंटिग करने के उपरांत शिकायतकर्ता को एक अन्य लिंक के माध्यम से INDRA CUSTOMER CARE-F25 नाम के ग्रुप में जोड़ा गया जिसमें उनके द्वारा स्वयं को Indra कम्पनी का प्रतिनिधि बताया गया था तथा ट्रेडिंग में लगायी गयी धनराशि को उनके द्वारा दिये गये लॉगिन आई0डी0 पासवर्ड से लॉगिन करने पर मय लाभ के पीड़ित को दिखाई जाती थी । जिसके उपरान्त पीड़ित द्वारा ऑनलाईन ट्रेडिंग करने के लिये अभियुक्तगणों द्वारा व्हाटसप के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विभिन्न बैंक खातो में लगभग 52 लाख रुपये की धनराशी धोखाधड़ी से जमा करायी गयी ।
प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 द्वारा विवेचना प्रभारी निरीक्षक साईबर क्राईम अरूण कुमार को सुपुर्द करते हुये अभियोग के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । साईबर क्राईम पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त बैंक खातों/ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरों / वाट्सअप की जानकारी हेतु सम्बन्धित बैंकों, सर्विस प्रदाता कम्पनी, मेटा कम्पनियों से डेटा प्राप्त किया गया । प्राप्त डेटा के विश्लेषण से जानकारी मे आया कि साईबर अपराधियो द्वारा घटना में पीड़ित से अन्य व्यक्तियों के खातों (कमीशन बेस्ड खाते)का प्रयोग कर धोखाधडी की गयी धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु प्रयोग करते थे ।
विवेचना के दौरान साईबर थाना पुलिस टीम द्वारा बैंक खातो तथा मोबाइल नम्बरों का सत्यापन कार्यवाही किया गया । पुलिस टीम द्वारा तकनीकी / डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर घटना से सम्बन्धित मुदस्सिर मिर्जा पुत्र जुबेर मिर्जा, दीपक अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेश्याम अग्रवाल तथा गौरव गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। तथा शेष अभियुक्तगणों की तलाश जारी की गयी जिसमें प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा मॉडल ग्राम थाना सिटी नम्बर 2 मलेरकोटला पंजाब जाकर प्रकाश में अन्य अभियुक्त रतना पुत्र दीना निवासी मॉडल ग्राम थाना सिटी नम्बर 2 मलेरकोटला पंजाब को तलाश कर उसे हिरासत लेकर स्थानीय थाना सिटी नम्बर 2 मलेरकोटला दाखिल किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये रतना के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41 ए की कार्यवाही अमल लायी गयी। लाभार्थी खाता धारक रतना पुत्र दीना द्वारा साईबर अपराधियों के साथ मिलकर अहमदाबाद गुजरात जाकर एमएम टूर एण्ड ट्रेवलर के नाम से एक फर्जी फर्म बनाकर रजिस्टर्ड करायी गयी तथा फर्म के नाम पर आई0डी0एफ0सी0 बैंक अहमदाबाद में खाता खोलकर खाते में शिकायतकर्ता से 01 लाख 35 हजार रूपये प्राप्त किये गये। रतना के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।
प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तों ने साईबर अपराध हेतु विभिन्न लोगों के नाम पर फर्जी चालू बैंक खाते खोलकर उन खातो का प्रयोग साईबर अपराध में ठगी गयी धनराशि को जमा करने व निकालने में स्वीकार किया गया है । इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से संचालित करने हेतु एसएमएस अलर्ट नम्बर व ईमेल आई0डी0 का प्रयोग अभियुक्तों द्वारा किया जा रहा था । इन बैंक खातों के बैंक स्टेटमैन्ट में करोड़ो रुपये के लेनदेन किया जाना पाया गया है । जाँच में यह भी प्रकाश में आया है कि इन बैंक खातों के विरुद्ध देश के कई राज्यों में कुल 14 साईबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हैं।