नवीन चौहान.
जीआरपी हरिद्वार की मजबूत पैरवी के चलते एक ब्लाइंड मर्डर केस का न केवल खुलासा किया बल्कि आरोपी को आजीवन कारावास की सजा भी दिलवायी गई। जीआरपी के इस कार्य से पुलिस का मान और बढ़ा है।
दिनांक 17/08/2021 को हरिद्वार- ऋषिकेश के बीच ट्रेन नं0- 09032 योगा एक्सप्रेस के कोच स0- S4 में हुई घटना के फलस्वरूप मृतक पुरुष निवासी-लुधियाना वेस्ट जिला लुधियाना की हत्या के (ब्लाइंड केस) प्रकरण में मृतक का कोई परिजन न होने के कारण पुलिस द्वारा स्वयं वादी बनकर FIR दर्ज कराई गई, थाना जीआरपी हरिद्वार पुलिस द्वारा उत्कृष्ट कार्य शैली उत्कृष्ट कार्य दक्षता/ का उदाहरण पेश करते हुए शातिराना अंदाज में हत्या करने वाले हत्यारे/अभियुक्त सोनू शर्मा पुत्र नंदकिशोर शर्मा निवासी- म0न0-C275 राजीव नगर बांकेबिहारी रोड थाना बेगमपुर दिल्ली को अंदर 24 घंटे में गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
पुलिस के द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों एवं केस की मान्य न्यायालय में मजबूत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 12/07/23 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) हरिद्वार उत्तराखंड में विचाराधीन प्रकरण संख्या एसएसटी नंबर- 17/22CNRNO._UKHA01_000 32 4_2022 संबंधित मुकदमा अपराध संख्या- 46 /21 धारा -302 आईपीसी राज्य बनाम सोनू शर्मा चलानी थाना जीआरपी हरिद्वार में विचारण उपरांत निर्णय देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
- उ.नि.अनुज सिंह थानाध्यक्ष थाना जीआरपी हरिद्वार थानाध्यक्ष/विवेचक
- का0विनोद कुमार कॉन्स्टेबल पैरोकार थाना जीआरपी हरिद्वार
कोर्ट पैरोकार।

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