नवीन चौहान.
भाRBI ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिये हैं कि रोजाना जमा हो रहे दो हजार के नोट का रिकार्ड उन्हें रखना होगा।
- आरबीआई की ओर से 22 मई को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं।
- आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नियमों के तहत जितने चाहे उतने नोट बदले जा सकते हैं।
- क्योंकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बाजार में दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी नहीं है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी.
- जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था।
- बैंकों को रोजाना जमा हो रहे दो हजार के नोट और बदले जा रहे दो हजार के नोट का रिकार्ड मेंटेन करना होगा।
- क्योंकि बैंकों में दो हजार के नोट जमा करने या बदलने आने वालों की भीड़ बढ़ी है, इसलिए गरमी को देखते हुए पानी-छांव आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- 23 मई से बैंकों में एक दिन में एक व्यक्ति बैंक में दो हजार के दस नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है।
- आरबीआई ने स्पष्ट कहा कि दो हजार रूपये का नोट 30 सितंबर तक पूरी तरह से वैध है, इस नोट से निर्धारित समयावधि में सामान्य रूप से खरीदारी की जा सकती है।
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