सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन बच्चों की माँ को तीन तलाक




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मेरठ। देश में तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही देर बाद मेरठ जिले के सरधना में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। महिला और उसके परिजनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वह 6 महीने तक तलाक नहीं दे सकता। लेकिन महिला का पति नहीं माना और उसने तलाक दे दिया।

जानकारी के मुताबिक नगर के मोहल्ला कमरानवाबान निवासी साबरीन पुत्र यामीन ने 6 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री अरशी निदा का निकाह मोहल्ले के ही सिराज खान पुत्र रियाज खान के साथ किया था। अरशी निदा के मुताबिक़ निकाह के बाद से ही उसके ससुरालियों ने दहेज़ की खातिर उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। इस बीच उसने तीन बच्चों को जन्म दिया जुबेर चार वर्ष जैनब तीन वर्ष व सबसे छोटी बेटी है। आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज में कार और एक लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। मायके वालों ने जब यह डिमांड पूरी करने से इंकार कर दिया तो महिला के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत करने की बात कही तो उसके साथ फिर से मारपीट की गई। महिला और उसके परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को उसके पति ने उसे मोहल्ले के लोगों के सामने तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। महिला के पति सिराज से कहा भी गया कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वह तलाक नहीं दे सकता लेकिन उसने कुछ भी सुनने से इंकार कर​दिया। बुधवार को पीड़िता और उसके परिजनों ने थाना सरधना पहुंचकर आरोपी सुसराल वाले और पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में महिला के ससुराल पक्ष से बात नहीं हो सकी, थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।