BJP सांसद को कोर्ट ने सुनायी दो साल की सजा




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नवीन चौहान.
टोरेंट अधिकारी से मारपीट मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने सांसद को दो साल की सजा सुनायी है।

घटना वर्ष 2011 की है। नवंबर माह में सतर्कता ऑफिस मॉल में स्थित टोरेंट के कार्यालय में हंगामा हुआ था। साथ हा तोड़फोड़ एवं मारपीट की गई थी। मामले मेंटोरेंट अधिकारी ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इसी मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई।