BIG News: ठीक से नहीं पहना हेलमेट तो भी देना होगा 1 हजार रूपये जुर्माना




Listen to this article

न्यूज 127.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI सर्टिफाइट हेलमेट देना अनिवार्य होगा। भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट में की।
बताया गया कि भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी दोपहिया सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले बेल्ट टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानि अब दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्तियों को जहां अनिवार्य रूप से हैलमेट पहनना होगा वहीं जो हेलमेट पहना है वह भी ठीक तरह से पहनना होगा। यदि हैलमेट ठीक से नहीं पहना तो एक हजार से लेकर दो हजार रूपये तक का चालान आपको भुगतना पड़ सकता है। वहीं अब हैलमेट आईएसआई ट्रेर्ड मार्क वाला ही पहनना होगा। चालान से बचने के लिए हल्के व लोकल हैलमेट पहनने पर भी चालान किया जा सकता है।