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डिवाइन नर्सिंग कॉलेज श्यामपुर में भारतीय जागरूकता समिति द्वारा आल इंडिया जाग्रति विमेंस कॉन्फ्रेंस के सौजन्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में हरिद्वार पुलिस और पीटीसी हरिद्वार का विशेष सहयोग रहा। जागरूकता शिविर में बतौर अतिथि हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, सब इन्स्पेटर अंजना चौहान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, पीटीसी इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह और सब-इंस्पेक्टर संजय गौड़ आदि उपस्थित रहे।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राओं से कानून की जानकारी साझा करते हुये एफआईआर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना का विवरण एक कागज पर उत्तारना जरूरी होता है। उस विवरण में घटना का समय स्थान व गवाहों का जिक्र होना जरुरी है। इस कागज को कानून में तहरीर बोला जाता है। जब ये तहरीर थाने में दी जाती है तो थाने में इसको दर्ज किया जाता है। दर्ज होने पर तहरीर एफआईआर में तब्दील होती है। अगर थाना एफआईआर नहीं लिखता तो उसकी शिकायत जिले के एसएसपी से की जाती है। तब भी नहीं लिखी जाती तो जिले के सीजेएम कोर्ट में एप्लीकेशन दि जाती है।
नये कानून में अब जीरो एफआईआर का प्रावधान आ गया है। जिसमें अब कहीं भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पहले जहां घटना घटित होती थी वहीं के थाने में एफआईआर लिखी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। नये कानून के अनुसार अब घंटना कहीं भी घटित हो आप एफआईआर किसी भी थाने में लिखा सकते हैं, जो जीरो एफआईआर में दर्ज की जायेगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविन्द राणा ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि दुपहिया वाहन चलाते हुये हैलमेट का और कार चलाते हुए सीट बेल्ट का प्रयोग जरुर करें। नाबालिग को वाहन चलने की अनुमति नहीं होती, पकडे जाने पर 25 हजार तक का जुर्माना, गाड़ी सीज और माँ बाप को जेल होने का प्रावधान है।
सब इन्स्पेटर अंजना चौहान ने महिला कानून के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि अब नये कानून में महिलाओं से संबंधित अपराधों में सजा का प्रावधान सख्त हो गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो आप 1090 या 112 पर काल कर के पुलिस से मदद मांग सकती है। उनकी पहचान गुप्त रखकर उनकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी। पीटीसी की डिप्टी कमान्डेंट अरुणा भारती के नेतृत्व में आये इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह और सबइंस्पेक्टर संजय गौड़ ने नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय शस्त्र अधिनियम की जानकारी देते हुये बताया की अब नये कानून में मोब्लिंचिग, चेन स्नैचिंग आदि अपराधों को जगह दी गई है, जिसमें सजा का प्रावधान भी है। नये कानूनों के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के वजूद को भी जगह दि गई है।
कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव ने समिति के कार्यों की सराहना की और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जाग्रति आल इंडिया विमेंस कांफ्रेंस की तरफ से ज्योत्सना मेहरोत्रा, रजनी अरोरा, नीरू जैन, कमला जोशी, कॉलेज की तरफ से गगन यादव, हेमंत तोमर, प्रभाकर, सतीश कुमार, डॉ आदित्य शर्मा, डॉ भूमिका बटोला, सौरभ पल, सुमित श्रीवास्तव, समिति से नेहा मालिक, विनोद कुमार उपस्थित रहे।