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अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला शुक्रवार को सुना दिया गया। हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है। साथ ही कोर्ट ने अर्थदण्ड भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से फैसला आने के बाद आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की जाने लगी है।
आज दिनांक 30 /5 /25 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि (अंकिता भंडारी मर्डर केस) में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार द्वारा अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व 50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास 10000 जुर्माना व धारा 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व2000 जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व 10000 जुर्माना व 3(1)d आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 जुर्माना की सजा सुनाई है व 4 लाख प्रतिकर मृतकों के परिजनों को देना है।
अंकिता भंडारी के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा




