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हरिद्वार नगर निगम गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। इस समय गणेश उत्सव चल रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने गणेश की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मूर्ति विसर्जन यदि चयनित स्थान पर नहीं किया तो 50 हजार का जुर्माना लग सकता है।

नगर निगम के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह तालियान ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। डॉ गंभीर सिंह तालियान द्वारा जारी आदेश के अनुसार एनजीटी ने गंगा को प्रदूषित होने से बचाने व उसके संरक्षण की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिये हुए हैं। इसी क्रम में गंगा में किसी भी प्रकार की मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगी है। धार्मिक मान्यताओं देखते हुए और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नगर निगम हरिद्वार ने नगरायुक्त नंदन कुमार के दिशा निर्देश पर इस बार गंगा क्षेत्र में चार स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के लिए स्थान चयनित किये हैें। एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए इन्ही चार स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। डॉ गंभीर सिंह तालियान का कहना है कि यदि चयनित स्थान से अलग कोई मूर्ति विसर्जित करता है तो एनजीटी के आदेशों के अनुसार उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में भी प्रचार प्रसार कराया गया है।