चोरी हुई कार की कीमत देनी होगी बीमा कंपनी को




नवीन चौहान, हरिद्वार। जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश सुनाया है कि वह शिकायतकर्ता उपभोक्ता की चोरी हुई कार की कीमत दे। जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय कार्यालय रानीपुर हरिद्वार को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है।
उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता राकेश कुमार गोयल पुत्र हरिशंकर गोयल निवासी इंड्रस्ट्रीयल एरिया बहादराबाद हरिद्वार ने मंडल प्रबन्धक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रानीपुर मोड़ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने एक चार पहिया वाहन खरीदा था, खरीदे गए वाहन की पॉलिसी बीमा कंपनी से एक साल के लिए कराई थी। शिकायतकर्ता ने उसी दौरान बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि जमा कर दी थी।
दिल्ली जाते समय रास्ते से हुई थी कार चोरी
बताया कि बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान शिकायतकर्ता और उसका मित्र मनीष जोशी शिवालिकनगर से दिल्ली जा रहे थे। रात साढ़े ग्यारह बजे वह यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में हाइवे पर रामपुर तिराहे पर लघुशंका करने के लिए उतरे थे, इसी दौरान उनकी कार को अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। उसी दिन शिकायतकर्ता ने थाना छपार मुजफ्फरनगर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करा दिया था। शीघ्र ही बीमा कंपनी को भी चोरी की सूचना दी थी। काफी प्रयास करने के बावजूद चोरी हुई कार का पता नहीं चला था।
कंपनी के सर्वेयर ने माना था कार चोरी होना
बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर एनपी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में सभी तथ्य स्वीकार किए थे, लेकिन इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। उक्त शिकायत की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक को उपभोक्ता सेवाओं में कमी का दोषी ठहराते हुए वाहन बीमा 5,06,844 और वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, शिकायत के पक्षकार शिकायत दाखिल करने से लेकर वर्तमान तक उक्त धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेने का अधिकारी होगा।



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