haridwar के दो स्टोन क्रेशरों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश और लाईसेंस निरस्तीरण की कार्रवाई





वीन चौहान
अवैध खनन व परिवहन करने वालों पर लगातार जिला प्रशासन की कार्यवाही गतिमान है। परन्तु कुछ लोगों द्वारा रात को अवैध खनन कर उप खनिज बिना रवन्ना के परिवहन कराया जा रहा था। जिसके क्रम में 14 अप्रैल 2023 की रात को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह द्वारा लक्सर-रुड़की मोटर मार्ग पर लंढौरा के निकट औचक निरीक्षण कर हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सात वाहनों को अवैध उप खनिज बिना रवन्ना के परिवहन करने पर सीज करते हुये पुलिस चौकी लण्ढौरा के सुपुर्द किया गया।
जिलाधिकारी ने इन वाहनों द्वारा जहां से अवैध उप खनिज भरकर लाया गया है, ऐसे अज्ञात स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी एफआरआई दर्ज करते हुये बार-बार अवैध खनन में लिप्त होने के कारण इनका लाइसेंस स्थाई रूप से निरस्त करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिये हैं कि इन सीज किये गये वाहनों पर भाद0सं0 379 एवं खनन अधिनियम 421 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये
इसके अतिरिक्त इन वाहन मालिकों पर एक लाख रूपये खनन तथा डेढ़ लाख रूपये परिवहन ऐक्ट के तहत जुर्माना लगया गया है। इस प्रकार इन वाहन मालिकों पर कुल ढाई लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये हैं कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि अवैध खनन में जो भी लिप्त पाया जाये, तो उनके खिलाफ सम्बन्धित ऐक्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।



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