GST से जुड़े बिल लोकसभा में पास




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नई दिल्ली: आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहे जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी बिल आखिरकार बुधवार को लोकसभा में लंबी बहस के बाद सदन से पारित हो गया। जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को लोकसभा ने संशोधनों के बाद पास किया। लंबी बहस के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने चारों जीएसटी बिल के पास होने की घोषणा की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। देशवासियों को बधाई देते हुए पीएम ने कहा, ‘जीएसटी बिल पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई। नया साल, नया कानून, नया भारत।’

अब 31 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। इसमें जीएसटी के नियमों पर सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद अप्रैल में किन टैक्स स्लैब में किस वस्तु को रखा जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। इनके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब सरकार जीएसटी के इन बिलों को राज्यसभा में विचार-विमर्श के लिए पेश करेगी। क्योंकि सरकार ने जीएसटी बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया, ऐसे में उसे राज्यसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं है।