न्यूज 127.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर निर्मित मस्जिद और स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत और घायलों को मुआवजा देने के मामले में डीएम और एसएसपी से जवाब मांगा है।
न्यायालय ने यह भी पूछा कि वहां अतिक्रमण के बावजूद जिन अधिकारियों ने बिजली पानी के कनेक्शन दिये, राशन कार्ड बनाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने नैनीताल की जिलाधिकारी से जवाब पेश करने को कहा है।