मेरठ: ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत हत्या के प्रयास के दोषी को 8 साल की सजा, ₹5000 अर्थदंड




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​न्यूज 127, मेरठ।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत थाना कंकरखेड़ा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने 17 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 8 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

​क्या था मामला?

​वर्ष 2009 में अभियुक्त राहुल पुत्र धर्मपाल (निवासी ग्राम वाजिदपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत) ने झिंझोकर (थाना कंकरखेड़ा, मेरठ) निवासी सतेन्द्र पुत्र ओमपाल पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। इस घटना के संबंध में थाना कंकरखेड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 700/2009 धारा 307/452/34 भादवि (IPC) के तहत दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

​अदालत का फैसला

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन और पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में पुलिस व अभियोजन पक्ष ने अदालत में लगातार मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर 14 अक्टूबर 2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ की अदालत ने अभियुक्त राहुल को दोषी ठहराते हुए 8 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

​पैरवी करने वाली टीम

​मामले में प्रभावी पैरवी करने वाली टीम में एडीजीसी प्रेरणा चौधरी, थाना कंकरखेड़ा प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह, कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सूरज और कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल ज्योति शामिल रहीं।