ओबीसी आरक्षण की नीति से होगी नगर निकाय चुनाव की राह साफ




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न्यूज 127.
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी के बादल अब छंटने की ओर हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। राज्य में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं।

ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अब राजभवन के आदेश का इंतजार है। राजभवन से अध्यादेश की मंजूरी मिलने के बाद, ओबीसी आरक्षण में बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा और सरकार जल्द ही नई ओबीसी आरक्षण नीति लागू करेगी। बताया जा रहा है कि आरक्षण नीति के तहत, नगर निकायों में सभासद और सदस्यों का ओबीसी आरक्षण रोस्टर जिलाधिकारियों के स्तर पर तय किया जाएगा, जबकि मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष का ओबीसी आरक्षण शहरी विकास निदेशालय के स्तर पर तय होगा।

इस प्रक्रिया के दौरान, रोस्टर की अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, और इसके बाद आपत्तियों व सुझावों की समीक्षा की जाएगी। इन आपत्तियों का निपटारा होते ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 दिन का समय लगने की संभावना है, और अगर इस सप्ताह अध्यादेश को मंजूरी मिलती है, तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी की जा सकती है।



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