सोनी चौहान
उत्तराखण्ड पुलिस ने एसिड बेचनेवालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी शुरू की दी है। जो भी विक्रेता बिना लाईसेंस के एसिड बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेंगी। देश में बढते एसिड अटैक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब बिना लाईसेंस के कोई भी विक्रेता एसिड नहीं बेच सकता है और न ही कोई बिना फोटो पहचान पत्र के एसिड खरीद पायेगा।
पहलें दुकानों पर एसिड बिना किसी रोक-टोक के बेचा जाता था। इसके लिए किसी प्रकार के कोई वैधानिक पत्र अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। ना ही एसिड को खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी एकत्रित या संचित की जाती थी। जिसके कारण कई एसिड अटैक की घटनाएं हुई है। एसिड अटैक करके कई युवकों ने कई लडकियां की जिन्दगी खराब की है। इन्ही सभी घटनाओं को मध्यनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए कड़े दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। जिसके तहत एसिड विक्रय करने वाले व्यक्तियों को एसिड विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। साथ ही एसिड खरीदने वाले व्यक्तियों कि विक्रेताओ के यहाँ रजिस्टर में एंट्री व उसकी फोटो पहचान पत्र को प्रत्येक विक्रेता द्वारा अपने पास संचित करके रखनी होगी।
एसएसपी अरूण मोहन जोशी देहरादून को सूचना प्राप्त हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। कतिपय स्थानों पर खुले में और बिना लाइसेंस के एसिड विक्रय किया जा रहा है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दियें है कि वह अपने अपने थाने के प्रत्येक बीट कांस्टेबल व चीता को भली प्रकार से ब्रीफ कर ऐसे सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं भी सादे वस्त्रों में ऐसे स्थानों पर जाकर ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित करें जिनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। और बिना किसी लाइसेंस या प्रपत्र के एसिड विक्रय किया जा रहा है। उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पूरें जनपद में व्यापक स्तर पर अभियान चलाये जाये। एसएसपी अरूण मोहन जोशी ने कहा यदि इस अभियान के बाद किसी थाना क्षेत्र में खुले में एसिड विक्रय होता हुआ पाया जाता है। तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।