बाबा रामदेव की कोरोनिल के खिलाफ दायर याचिका खारिज, याची पर लगाया 25 हजार का जुर्माना




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नवीन चौहान
योग गुरु बाबा रामदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोरोनिल दवा के लांच करने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका मणि कुमार द्वारा दायर की गई थी। याची ने सुनवाई के दौरान जनहित याचिका वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद करने पर याचिकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।

— याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने को पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कंपनी की ओर से निर्मित कोरोनिल दवा को लांच किया।

— कंपनी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति नहीं ली। संस्था ने जो आवेदन किया वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु किया था, लेकिन कोरोनिल दवा का निर्माण किया। कंपनी ने निम्स विवि राजस्थान से दवा का परीक्षण होना बताया, जबकि निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई दवा का क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया है।