नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज





गगन नामदेव
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो /अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि जुलाई 2020 को कनखल क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में परिवार वालों ने आरोपी अनस पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोपी युवक पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया था। जिसपर पुलिस ने आरोपी अनस पुत्र अब्दुल हमीदि निवासी मौहल्ला फाजल पुर अनूप नगर थाना कंकर खेड़ा जिला मेरठ यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप लगाया था कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। ऑनलाइन सुनवाई करने के बाद पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी अनस की द्वितीय जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।



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