नवीन चौहान.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उसे नसीहत भी दी। महिला ने उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका पर न्यायालय ने कहा कि यह “सहमति से बने संबंध” का मामला प्रतीत होता है जिसमें महिला उस व्यक्ति के साथ होटलों में गई और केंद्रीय सुरक्षा बल में कार्यरत सीमा पर तैनात अपने पति की तरफ से भेजा गया वेतन खर्च किया।
पीठ ने कहा, ‘‘आप (महिला) अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर उसके साथ (आरोपी) होटलों में गयीं। आरोपी के साथ रहने के लिए पास के एक शहर में किराए पर अलग कमरा लिया। इस तरह आप अपने पति का पैसा खर्च कर रही थीं, जो आईटीबीपी कर्मी हैं। सीमा पर तैनात उस बेचारे व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी घर पर क्या कर रही है।”
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि “आरोप पत्र से प्रतीत होता है कि यह सहमति से बने संबंध का मामला था” और इसलिए पीठ दो दिसंबर, 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।