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मेरठ शहर के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद फैसला आ गया है। कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी इजलाल और उसकी प्रेमिका शीबा सहित सभी 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस सजा को पीड़ित पक्ष ने नाकाफी बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की बात कही है।
सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस मामले में दोपहर लगभग 4:00 बजे अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन पवन शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई। सभी आरोपियों को सेशन हवालात से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां अदालत ने ट्रिपल मर्डर के मामले में इजलाल, शीबा, मेहराज, अफजल, कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान, रिजवान, बदरुद्दीन, वसीम, इजहार और देवेंद्र आहूजा को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया।
सजा का ऐलान होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया। पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पीड़ि पक्ष द्वारा अदालत से मुकर्रर की गई सजा को नाकाफी बताते हुए इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की बात कही गई है।
बताते चलें कि 22 मई 2008 को जागृति विहार निवासी सुनील ढाका, परीक्षितगढ़ रोड निवासी पुनीत गिरी और सिरसली बागपत के रहने वाले सुधीर उज्जवल की कोतवाली क्षेत्र में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 23 मई को तीनों युवकों के शव बागपत के बालैनी इलाके में बरामद हुए थे। एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है। जबकि एक आरोपी की फाइल अलग चल रही है।