न्यूज 127, मेरठ।
मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-12) की अदालत ने एक कड़ा और बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाई है। फैसले के दौरान दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए जिला कारागार से ही वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया।
बता दें कि यह सनसनीखेज मामला करीब 17 महीने पहले सामने आया था, और तब से रविता व उसका प्रेमी अमरदीप जिला जेल में बंद हैं। साजिश के तहत दोनों ने मिलकर पहले अमित कश्यप का गला घोंटकर बेरहमी से कत्ल किया था। इसके बाद इस खौफनाक वारदात को एक कुदरती हादसे यानी ‘सर्पदंश’ (सांप के काटने से मौत) का रूप देने के लिए शव के पास एक सांप छोड़ दिया गया था ताकि किसी को शक न हो। हालांकि, पुलिस की गहन जांच में इस शातिर साजिश का पर्दाफाश हो गया था।
अदालत के इस न्यायसंगत और सख्त फैसले पर मृतक अमित के परिजनों ने अपनी संतोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिससे न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।


