उत्तराखंड में 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू




नवीन चौहान.
कोरोना महामारी का असर कम होने के बावजूद सरकार ने अभी कोविड कर्फ्यू समाप्त नहीं किया है। कोविड कर्फ्यू को फिलहाल 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में जारी बंदिशें लागू रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नई एसओपी जारी कर दी गई है। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

नई एसओपी के अनुसार 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार ही होंगे। दुकानों का समय अभी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे। प्रदेश में बंद पड़े खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी।

कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्तराखंड आएगा तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकेगा।



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