गुरुकुल कांगड़ी कुलसचिव मारपीट प्रकरण में तीन और आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का भी है आरोप




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न्यूज 127, हरिद्वार।
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कुलसचिव के साथ मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में कनखल पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुलसचिव की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के तहत यह कार्रवाई की है। इससे पहले मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चार आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर चुकी थी।

पुलिस के अनुसार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे थे। इसी दौरान बुजुर्ग कुलसचिव द्वारा सुझाव दिए जाने पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया था। हालांकि, बाद में आरोपियों ने नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय से जमानत प्राप्त कर ली थी।

इस घटनाक्रम के संबंध में कुलसचिव की तहरीर पर कोतवाली कनखल में मुकदमा अपराध संख्या 419/26 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 190, 191(2)(3), 115(2), 109(1), 352, 351(2)(3), 304 और 324(4) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेंद्र मलिक पुत्र स्वर्गीय जयपाल, ओमबीर सिंह पुत्र भूरा सिंह और उमाशंकर पुत्र स्वर्गीय भगवान दत्त शर्मा, निवासी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कोतवाली कनखल, हरिद्वार के रूप में हुई है।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनुज सिंह, अपर उपनिरीक्षक मुन्ना नेगी और हेड कांस्टेबल संजय धनाई शामिल रहे। इस कार्रवाई के बाद गुरुकुल कांगड़ी मारपीट प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई है।