नवीन चौहान.
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के सबंध में दिये गये निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना केन्द्र पर केवल प्राधिकृत पासधारक मीडिया प्रतिनिधिगणों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
आयोग द्वारा जारी पास पर ही कर सकेंगे कवरेज
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। प्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। यही पास मतगणना केन्द्र में उपयोग के लिए लाया जा सकता है। मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी।
मतगणना केंद्र पर होगा मीडिया कक्ष
मतगणना केन्द्र पर एक मीडिया कक्ष की व्यवस्था होगी, जहां पर मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधित है। मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित है, ताकि किसी की मतदान की गोपनीयता बाधित न हो। मतगणना केन्द्र में नोडल अधिकारी मीडिया को छोटे ग्रुप में मतगणना हॉल में लेकर जा सकते हैं, मतगणना हॉल के अन्दर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है।
एक्जिट पोल को लेकर ये प्रतिबंध
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल करना और एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घण्टे पूर्व के समय पर ओपिनियन पोल करना प्रतिबंधित है।