नवीन चौहान
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोटे दुकानदारों को बड़ी सौगात दी है। दस कर्मचारी से कम रखने पर श्रम विभाग में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा काम कराया तो उसका अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान दो नए प्रावधान लागू करने के आदेश दिए। जिसमें एक लघु व्यापारियों को और दूसरा श्रमिकों को राहत दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड दुकान और स्थापन अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत दस से कम कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों को श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा इससे ज्यादा रखने वालों को भी राहत दी गई, जिस व्यापारी ने एक बार पंजीकरण करा लिया तो उसे दोबारा से नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ श्रमिकों को राहत दी गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त कारखानों को 12-12 घंटे की दो पालियों में कार्य करने की अनुमति दी गई, जिसमें 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे तक काम करने वालों को 4 घंटे ओवरटाईम नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।