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हेट स्पीच के प्रकरण में दून पुलिस ने यति रामस्वरूपानंद गिरि के खिलाफ केस दर्ज किया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हेट स्पीच के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। पुलिस ने इन्हीं निर्देशों के तहत एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर यह केस दर्ज किया है।
कोतवाली डालनवाला पुलिस के मुताबिक सोशल मिडिया पर वायरल एक विडियो, जिसमें यति रामस्वरूपानंद गिरी, शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने संबोधन के दौरान विशेष समुदाय के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई, उक्त हेट स्पीच तथा वायरल वीडियो का स्वत: संज्ञान लेते हुए उ०नि० देवेंद्र गुप्ता की तहरीर पर कोतवली डालनवाला पर यति रामस्वरूपानंद गिरी के विरुद्ध मु0अ0सं0- 198/2024 धारा- 196/353 BNS मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
एसएसपी देहरादून द्वारा आम जनमानस से अपील की गई की सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई भी पोस्ट, जो धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर समाज में आपसी में वैमनस्यता फैलाने का काम करें, प्रसारित न करे और न ही ऐसी किसी भी पोस्ट को बिना सोचे समझे आगे प्रचारित करें। पुलिस द्वारा लगातार सोशल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित ऐसी पोस्टों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसी पोस्टों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।