नवीन चौहान.
ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 15 साल की सजा हो गई है। इसके अलावा एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
बतादें रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजय मिश्र को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूरी होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। वहीं पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे। फैसले के बाद न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात की गई है।