रंजिश में पिता-पुत्रों पर जानलेवा हमला करने पर चार दोषियों को 7-7 साल की कैद




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न्यूज 127, हरिद्वार।
जमीन की रंजिश को लेकर पिता और उनके दो पुत्रों पर जानलेवा हमला करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ गांव निवासी संतराम अपने दो पुत्रों अनिल और लोकेश के साथ अपनी जमीन पर नींव की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान गांव के मांगेराम, बोबीराम, राजकुमार और राहुल हाथों में फावड़ा, लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया।

चचेरे भाई के घर तक किया पीछा
अभियोजन के अनुसार, हमलावरों ने पीड़ितों के साथ गाली-गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। अपनी जान बचाने के लिए संतराम और उनके दोनों पुत्र शोर मचाते हुए अपने चचेरे भाई जयप्रकाश के घर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने वहां भी उनका पीछा कर मारपीट की।

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अनिल और लोकेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

13 गवाहों के बयान के बाद फैसला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।