रोड कटिंग में लापरवाही: एक्सईएन व ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज








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शहर में रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी और जनसुरक्षा से खिलवाड़ करना पिटकुल के अधिकारियों और ठेकेदार को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग की अनुमति निरस्त कर दी है और कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता एवं ठेकेदार के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मौके पर प्रयुक्त मशीनरी भी जब्त कर ली गई है।
एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के कार्य के दौरान लगातार हो रही लापरवाही के कारण आमजन के घायल होने की घटनाओं को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया कि शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पिटकुल की संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। कार्य निर्धारित समय के विपरीत किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी असुविधा व सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए कुल 1996 मीटर लंबाई में रोड कटिंग (5 रोड क्रॉसिंग सहित) की सशर्त अनुमति 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक दी गई थी। लेकिन निरीक्षण में शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए अनुमति रद्द कर दी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर पिटकुल को सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।