रिश्वत आरोप केस में IAS अभिषेक प्रकाश को राहत, यूपी सरकार ने बहाली का लिया फैसला








Listen to this article


लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी Abhishek Prakash को बहाल करने का निर्णय लिया है। शासन के सूत्रों के अनुसार उनकी बहाली 14 मार्च के बाद से प्रभावी मानी जाएगी। इस संबंध में सरकार जल्द ही औपचारिक रिपोर्ट Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions को भेजेगी।
रिश्वत मांगने के आरोप में हुए थे निलंबित
गौरतलब है कि पूर्व में Invest UP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रहे अभिषेक प्रकाश को एक सोलर ऊर्जा कंपनी से प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले रिश्वत मांगने के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया था। यह मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2025 को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था और मामले की जांच शुरू की गई थी।
हाईकोर्ट से मिली राहत
फरवरी 2026 में Allahabad High Court Lucknow Bench ने साक्ष्यों के अभाव में उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया।
आरोपों के बाद चर्चा में रहा मामला
आईएएस अभिषेक प्रकाश पर आरोप था कि एक सोलर ऊर्जा कंपनी से प्रोजेक्ट की मंजूरी के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। आरोप सामने आने के बाद मामला काफी चर्चाओं में रहा और राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था।
अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने उनकी सेवा बहाली का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि औपचारिक आदेश जारी होने के बाद वे जल्द ही पुनः सेवा में लौट सकते हैं।