नियम विरुद्ध भूमि खरीद पर सख्त कार्रवाई, विवादित जमीन राज्य सरकार में निहित








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अल्मोड़ा।
जनपद अल्मोड़ा में भूमि खरीद से जुड़े नियमों के उल्लंघन के एक महत्वपूर्ण मामले में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तहसील सल्ट के ग्राम बन्द्राण बिष्ट में खरीदी गई 0.020 हेक्टेयर भूमि को अवैध करार देते हुए उसे राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2018 में की गई भूमि खरीद से संबंधित है, जिसमें गौरव पुनियानी एवं उनकी पत्नी डॉली मुंजाल द्वारा अलग-अलग नामों से भूमि क्रय की गई थी। तहसीलदार सल्ट की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों का विवाह 16 जनवरी 2018 को दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर, जनकपुरी में संपन्न हुआ था। इस आधार पर न्यायालय ने दोनों को एक ही परिवार की इकाई मानते हुए भूमि खरीद की वैधानिक सीमा का परीक्षण किया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 के तहत एक परिवार बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अधिकतम 250 वर्गमीटर भूमि ही खरीद सकता है। लेकिन संबंधित दंपति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि क्रय की गई, साथ ही इसके लिए जिलाधिकारी से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2018 की तिथि को ही वैध मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भूमि खरीद नियमों के विपरीत की गई है। इसके परिणामस्वरूप धारा 166/167 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए गए।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने तहसीलदार सल्ट को निर्देशित किया है कि संबंधित भूमि का विधिवत कब्जा लेकर उसे राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
गौरतलब है कि इस प्रकरण में प्रारंभिक कार्रवाई कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत के निर्देश पर शुरू की गई थी। उनके आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद विस्तृत जांच एवं सुनवाई के उपरांत यह निर्णय सामने आया। इस निर्णय को प्रशासनिक सख्ती और भूमि कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।