डोडा पाउडर के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन साल की कठोर कैद की सजा




नवीन चौहान.
हरिद्वार। डोडा पाउडर के साथ पकड़े जाने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2016 को श्यामपुर थाना में तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार नेगी अपने सहकर्मियों के साथ चिड़ियापुर चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें हरिद्वार की तरफ से मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया था।

मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देख कर मुड़ कर भागने लगा था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर पड़ी थी। जिस पर तुरंत पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय शर्मा पुत्र विद्या प्रकाश निवासी शर्मा भवन, भीमगोड़ा रोड, हरिद्वार बताया था।

तलाशी लेने पर उसके कंधे पर लटके बैग से 3 किलोग्राम डोडा पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी संजय शर्मा का एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में चालान कर जेल भिजवा दिया था।

मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान कराए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी संजय शर्मा को नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कठोर कैद तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।



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