बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगी न्यूज वेबसाइट, बन्द होंगे फर्जी न्यूज पोर्टल




नवीन चौहान

अब न्यूज वेबसाइट का भी पंजीकरणा अनिवार्य हो गया है। बिना पंजीकारण के चले रही वेबसाइट का बन्द कर दिया जायेगा। कोई व्यक्ति फर्जी न्यूज पोर्टल का संचालन न​ही कर पायेंगा।
देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से न्यूज वेबसाइट बनाकर उसका संचालन नहीं कर पाएंगा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए ब्रिटिश कालीन कानून को बदलकर एक नया कानून लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद न्यूज वेबसाइटों के लिए भी रजिस्ट्रार न्यूजपेपर ऑफ इंडिया के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएंगा।
पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 की जगह लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिकल्स (आरपीपी) बिल, 2019 के मसौदे में प्रकाशकों के अभियोजन से जुड़े पुराने प्रावधानों को भी हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा नए बिल में पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के एक नए पद के सृजन का भी प्रावधान रखा गया है।
नए बिल में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिए जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमीट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है। इसमें लिखित, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। और सभी हितधारकों को अगले 30 दिन में इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है।



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