नवीन चौहान.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

- मेरठ के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा
- दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार
- महिला आरक्षियों के 2000 पद होंगे, सीएम धामी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
- उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं IAS-IPS अधिकारियों के तबादले
- एचईसी कॉलेज में डांडिया-गरबा की धूम, रंगारंग प्रस्तुतियों ने बांधा समां


