नवीन चौहान.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
- चारधाम यात्रा के दौरान प्रभावित न हो यातायात, एडीजी ने दिये निर्देश
- सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले ने किया सुसाइड़
- सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गोल्डी बराड़ मारा गया!
- एनडीएमए के सदस्य हसनैन ने परखीं चारधाम यात्रा की तैयारियां
- एक्शन प्लान नहीं मिलने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जतायी नाराजगी