नवीन चौहान.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

- चार धाम यात्रा का जनपद हरिद्वार से आगाज, यात्री का माला पहना कर किया स्वागत
- एस.एम. पब्लिक स्कूल का 100% रिजल्ट, छात्रवृत्ति की घोषणा
- मानसिक स्वास्थ्य विषय पर डीएवी देहरादून में कार्यशाला, मनोवैज्ञानिक डॉ मुकुल शर्मा ने दिया सकारात्मक जीवन का मंत्र
- ‘जैव नियंत्रण एजेंट’ उत्पादन की सेना के जवान प्रशिक्षण शिविर में समझेंगे बारीकी
- धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल, का 100% रिजल्ट — प्रतिभा, परिश्रम और संस्कार का संगम




