सोशल मीडिया पर भर्ती को लेकर भ्रामक पोस्ट डालने पर मुकदमा




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न्यूज 127.
उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर भर्ती को लेकर भ्रामक पोस्ट डालकर शेयर की। यह मुकदमा साइबर क्राइम सैल टीम द्वारा किया गया है।

थाना कोतवाली नगर देहरादून पर गिरीश चन्द शर्मा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राईम सैल जनपद देहरादून द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी कि फेसबुक पर अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma द्वारा उत्तराखण्ड में चल रही पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट “पुलिस SI भर्ती का सुनने में आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी को हाइट में बाहर किया जा रहा है। जबकि अभ्यर्थी मानक के दायरे में है। कारण क्या है ? यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो सम्पर्क करें” डाली गयी है । फेसबुक धारक Bittu Verma द्वारा अभ्यर्थियों को गलत सूचना के आधार पर भ्रमित किये जाने हेतु पोस्ट प्रसारित किया गया है , जिससे अभ्यर्थियों को व परीक्षा प्रणाली में गलत तरीके से शंका उत्पन्न की जा सके तथा परीक्षा प्रणाली से लोगों का विश्वास कम किया जा सके । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 की धारा 11(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।



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