फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों पर लगी गैंगस्टर एक्ट




नवीन चौहान.
कुंडा थाना क्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 03 आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। एसएसपी उधमसिंह नगर ने साफ कर दिया है कि दहशत फैलाने वाले अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

10 मई 2022 को अनूप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, निवासी ग्राम -भरतपुर, थाना- कुंडा, जनपद -उधम सिंह नगर द्वारा थाना कुंडा पर अभियुक्त जगरूप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, सतनाम सिंह पुत्र अमरजीत सिंह एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र सतनाम सिंह, निवासीगण ग्राम भरतपुर पन्नू फार्म, थाना कुंडा ,जनपद -उधम सिंह नगर के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौच धमकी देने एवं जान से मारने की नियत से गोली चलाने के संबंध में थाना कुंडा पर मुकदमा अपराध संख्या -117/ 2022 ,धारा- 147, 504 ,506, 354 ,307 आईपीसी पंजीकृत कराया गया।

जिस के क्रम में दिनांक 10 मई को अभियुक्त जगरूप सिंह को एवं 14 मई को अभियुक्त सतनाम सिंह एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अभियुक्तगणों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके विरुद्ध थाना कुंडा पर गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा अपराध संख्या- 134/22, धारा 3/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है।



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