नवीन चौहान.
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है। राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार देते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। स्पीकर का कहना है कि विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन, विधायकों ने जनादेश का अपमान किया।
कांग्रेस के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। स्पीकर ने कल दोनों पक्षों को सुना था। आज स्पीकर ने फैसला सुनाया है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी। मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। मैंने उन छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है।