लॉकडाउन में छूट के दौरान अब इन शर्तों का कराना होगा पालन, वरना हो जाएगी कार्रवाई




नवीन चौहान
सरकार ने लॉकडाउन में छूट जरूरी दी है लेकिन अब हमें खुद ही अपने स्वास्थ्य ​की निगरानी करनी होगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर गाइड लाइन जारी की गई है, इनका पालन सुनिश्चित करना होगा। अब सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
डीएम ने निर्देश दिये हैं कि सभी को मॉस्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना होगा। काम करने वालोंं को फेस मॉस्क शील्ड कवर लगाना होगा। साबुन से थोड़ी थोडी देर में हाथ धोने होंगे। जरूरत होने पर हाथों को सैनेटाइज भी करना होगा। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को कवर करके रखना होगा। अपने स्वास्थ्य ​की स्वयं निगरानी करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोग्य सेतू एप हर कर्मचारी को अपने मोबाइल में इंस्टाल करना होगा। बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है।



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