वर्दी में रील बनाने या चैटिंग पर रोक, पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू




नवीन चौहान.
पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू हो गई है। इसके बाद पुलिस विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों पर कई तरह की रोक लगायी गई है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू ये है कि सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रतिबंध कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है।

उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले विभिन्न संस्थाओं से न केवल रायशुमारी की गई, बल्कि राज्यों के साथ ही विभिन्न देशों कि सोशल मीडिया नियमावली का भी अध्ययन किया गया।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि खासतौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो।



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