नवीन चौहान.
उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरेगी।
इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संसोधन की पहल की है ताकि भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियों में नियम का अनुपालन और पारदर्शिता हो।
इस संशोधन के साथ शासन ने सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया है।