मुजफ्फरनगर। 2013 में मुज़फ्फरनगर में हुए दंगे से पहले हुई महापंचायत में बीजेपी नेताओं पर उस समय कई गंभीर धाराओं में मुक़दमे दर्ज हुए थे। जिसकी सुनवाई मुज़फ्फरनगर ACJM सेकेंड की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में शुक्रवार को जज मधु गुप्ता ने कोर्ट में पेश ना होने पर बीजेपी के पूर्व मंत्री संजीव बालियान बिजनौर से संसद भारतेन्दु शामली के थानाभवन से विधायक सुरेश राणा, मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम और मुज़फ्फरनगर के बुढ़ाना से बीजेपी विधायक उमेश मालिक के गैर जमानती वारंट जारी किये है। इस मामले में बीजेपी के वकील चंद्रवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की ये लोग पिछली तारीख में भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। तो जज ने 24 नवम्बर को भी इनके गैर जमानती वारंट जारी किये थे। इसमें अगली तारीख 15 दिसंबर लगी थी। ये लोग इस तारीख पर भी नहीं आये सिर्फ साध्वी प्राची आई थी। सांसद संजीव बालियान, विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम, सांसद भारतेन्दु, विधायक उमेश मालिक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इनके गैर जमानती वारंट जारी हुए है। वहीं इस मामले में सांसद संजीव बालियान का कहना है कि कोर्ट में 15 दिसंबर की तारीख थी। उस दिन लोकसभा सत्र की शुरुआत थी, इसीलिए में दिल्ली में था। विधानसभा का भी सत्र 14 तारीख से शुरू हुआ है, इसीलिए सभी विधायक भी अपने सत्र में थे। कोर्ट ने वारंट जारी किया है तो कोर्ट में वकील के माध्यम से उसका जवाब भिजवाएंगे।