सुनहरा मौका: 9 मई को उत्तराखण्ड में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत का








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न्यूज 127, हरिद्वार।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 मई 2026 को किया जाएगा। यह लोक अदालत प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक आयोजित होगी।
इस आयोजन में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति सहित सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की भागीदारी रहेगी। लोक अदालत का आयोजन राज्य के उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों तथा देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में किया जाएगा।
इस दौरान प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए है) एवं न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिन मामलों को शामिल किया गया है, उनमें मुख्यतः फौजदारी के शमनीय मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एन.आई.एक्ट से जुड़े मामले, ऋण वसूली से संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा वाद, उपभोक्ता एवं आईपीआर एवं किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारण के समक्ष अन्य मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक न्यायालयों के मामले, श्रम एवं भूमि अर्जन मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान, दीवानी वाद, राजस्व एवं अन्य सहायक मामले, वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का त्वरित एवं सुलभ निस्तारण चाहते हैं, वे 08 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद लोक अदालत हेतु नियत करवा लें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के निम्नवत नंबर एवं मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
सम्पर्क दूरभाष: 05942–236762, फैक्स:05942–236552, ईमेल–slsa–[email protected] [email protected] एवं टोल फ्री नंबर: 1800–180–400, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100