दून पुलिस की प्रभावी पैरवी से तस्कर को मिली 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख का जुर्माना




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न्यूज 127, देहरादून।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों के क्रम में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ दून पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई है। माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार, वर्ष 2014 में कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सूरज पाल (पुत्र प्रभुलाल, निवासी लक्ष्मीपुर, सहसपुर) को 9,720 नशीली गोलियों (एलप्राजोलम) और प्रतिबंधित डायजेपाम सिरप की एक शीशी के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में कोतवाली नगर में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान देहरादून पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि माननीय प्रथम विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) देहरादून द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दून पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।