नवीन चौहान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखने को समय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला बताया।
अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दिशा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को एक अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री रावत ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले का था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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