भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा




योगेश शर्मा.
यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं करने पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।

वहीं दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय का कहना है कि सदस्यता तो दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। विक्रम सैनी के मामले को परीक्षण के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है। न्याय विभाग से स्पष्ट राय मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दो साल की सजा पर लागू होगा या दो साल से अधिक की सजा पर ही लागू होगा। विक्रम सैनी को दो साल की सजा हुई है। न्याय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीट रिक्त घोषित करने पर निर्णय किया जाएगा।

बतादें कवाल कांड के बाद हुए बवाल के मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने 11 अक्तूबर को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। विधायक समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी भी स्वीकृत हो गई थी। निचली अदालत के फैसले पर विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।



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