नवीन चौहान.
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में बड़ी राहत दी है। इस राहत के बाद फिलहाल बुलडोजर चलने की प्रक्रिया को रोका गया है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है।
- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कौल ने कहा कि इसमें एक मानवीय एंगल भी है। हमें लोगों की जरूरत को भी ध्यान में रखना होगा।
- याचिकर्ताओं की ओर से दलील रखते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट के फैसले से करीब 50 हजार लोग प्रभावित होंगे।
- कहा गया कि याचिकर्ताओं को सुने बिना एक तरफ फैसला सुनाया गया जबकि इस मामले में कई अपील अभी लंबित हैं।
- उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजारा जाएगा।
- हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए थे।
- आदेश के बाद से ही लोग आशियाना बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे।
- इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया।
- खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा.