दहेज हत्या में पति, ससुर, सास के विरूद्ध मुकदमा दर्ज




सोनी चौहान
बागेश्वर के झिरौली गांव की एक विवाहिता को उसके पति और सास, ससुर ने दहेज के लिए हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने जांच के बाद दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति, सास तथा ससुर को बुधवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
झिरौली थाना क्षेत्र के भटखोला दाड़ोछीना निवासी 27 वर्षीया आशा देवी पत्नी महेंद्र कुमार का शव शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे घर के अंदर रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों से मिली सूचना के बाद मृतका का भाई भी मौके पर पहुंचा। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष मदन लाल दल मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को नीचे उतारा। इसके बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका के भाई नंदी गांव बोहाला निवासी प्रकाश कुमार ने अपनी बहिन की मौत का जिम्मेदार उसके पति, सास तथा ससुर को बताया। पुलिस को तहरीर दी कि दहेज के लिए उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता था। शुक्रवार की रात भी परिवार के तीनों लोगों ने दहेज के लिए बहन के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे मारकर रस्सी के सहारे टांग दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति सहित तीनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच कपकोट की पुलिस उपाधीक्षक संगीता को सौंपी गई। उन्होंने चार दिन तक मामले की जांच की। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया इसके बाद मृतका के माइके वालों के बयान लिए। साक्ष्य और बयान के बाद हत्यारोपी पति महेंद्र कुमार, सास 65 वर्षीया चंद्रा देवी तथा ससुर 76 वर्षीय अनी राम को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया है।

पुलिस टीम
उपनिरीक्षक मदन लाल थानाध्यक्ष झिरौली, एस आई (वी0) देवनाथ, कांस्टेबल देवेश पाण्डे, शेर अकबर खान, म0का0 भागरथी।



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