नवीन चौहान.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।
दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज था। अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, इस मामले में उनके अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका पर उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई।
सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है।