पथ प्रवाह, हरिद्वार।
हरिद्वार पुलिस की ओर से आगामी कांवड़ यात्रा 2026 में समस्त कांवड़ यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सभी श्रद्धालुओं से दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहन व रेट्रो साइलेंसर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। पैदल जल लेकर जाने वाली शिव भक्तों की कांवड़ की ऊँचाई 06 फीट तथा कांवड़ झांकी की ऊँचाई 10 फीट से अधिक न रखें, ताकि ऊँची विद्युत लाइनों से टकराने जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके साथ ही किसी को भी असुविधा उत्पन्न ना हो। कावड़ यात्रा में आने वाले समस्त शिव भक्तों के लिए नुकीले भाले, त्रिशूल, तलवार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। भोले की नगरी में शराब एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अथवा उनके प्रभाव में प्रवेश न करें। हर कांवड़ यात्री अपने साथ वैध पहचान पत्र (आईडी) अवश्य रखने के निर्देश दिये गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलमार्ग से भी यात्रा करते हैं। चलती ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित स्थान पर यात्रा करना कानूनन अपराध है, ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी विवाद, मारपीट या किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न न होने दें। पुलिस प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि आपका उद्देश्य भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करना है, न कि विवाद या अशांति फैलाना। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि आपसे विनम्र आग्रह है, नियमों का पालन करें, पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, अनुशासित एवं सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं।
10 फीट से अधिक ऊंचाई वाली कांवड़ की नहीं होगी अनुमति, दिशा निर्देश जारी




